बिना लाइसेंस के किसान-बागवानों की उपज नहीं खरीद सकेंगे व्यापारी, सरकार लाएगी बिल

July 18 2019

हिमाचल में फल-सब्जियों का सीजन यौवन पर पहुंच गया है. इसके साथ ही किसान-बागवानों के साथ धोखाधड़ी होने के मामले भी शुरू हो जाते हैं. किसानों-बागवानों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार मानसून सत्र में बिल पेश करने जा रही है. इसकी पुष्टि राज्य के कृषि मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा ने की. उन्होंने कहा कि इसी सत्र में बिल लाकर आढ़तियों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया को सख्त बनाया जाएगा. इसके तहत आढ़तियो से एफडी या बैंक गांरटी लेने का भी प्रावधान रहेगा.

वर्ष 2018 में धोखाधड़ी के 102 मामले

उन्होंने कहा कि व्यापारी या आढ़ती किसान-बागवानों से उनका उत्पाद तो खरीद लेते हैं लेकिन बाद में पैसा नहीं देते हैं. खासकर यह घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, जहां पर झोलाछाप लोग आढ़ती या खरीददार बनकर गांव में पहुंच जाते हैं और वहां उत्पाद खरीदकर पैसा बाद में देने की बात करते हैं. उन्होंने कहा कि बीते वर्ष भी किसान-बागवानों से धोखाधड़ी की 102 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें काफी मामले सैटल भी किए जा चुके हैं.

सब्जी मंडी से बाहर किसानों से जिंस की खरीद पर रोक

कृषि मंत्री ने कहा कि इसके अलावा सब्जी मंडियों के यार्ड से बाहर उत्पाद खरीदने पर कड़ी रोक रहेगी, ताकि अगर कोई आढ़ती धोखाधड़ी करता है तो उसकी एफडी या बैंक गारंटी में से किसान-बागवानों को बकाया दिया जाएगा.

 

इस खबर को अपनी खेती के स्टाफ द्वारा सम्पादित नहीं किया गया है एवं यह खबर अलग-अलग फीड में से प्रकाशित की गयी है।

स्रोत: न्यूज़ 18 हिंदी