इस वर्ष अभी तक मौसम के अनुकूल रहने से उत्तर प्रदेश में आलू की अधिक पैदावार होने की सम्भावना है। इसको दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा आलू का भण्डारण समय से सुनिश्चत कराने के लिए निजी शीतगृहों के संचालन हेतु प्राथमिकता पर समीक्षा किये जाने के निर्देश दिये गये है। अपर मुख्य सचिव, उद्यान श्री एम०वी०एस० रामी रेड्डी द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी एवं जनपदीय लाइसेंसिंग अधिकारी (शीतगृह) को आवश्यक निर्देश जारी कर दिया गया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि वर्ष 2022 के लिए जनपद में बिना लाइसेन्स नवीनीकरण के शीतगृहों को न चलने दिया जाये। शीतगृहों का लाइसेंस नवीनीकरण करते समय भवन, मशीनरी का बीमा कम्पेशर तथा जनरेटर की स्टैण्ड बाई व्यवस्था, शीतगृहो भवन एवं मशीनरी (अवशीतन) की सुदृढता के सम्बन्ध में सक्षम अभियन्ता का वैधानिक प्रमाण पत्र होना आवश्यक हो जो शीतगृह किन्ही कारणों से बन्द है, उन्हें भी आगमी भण्डारण हेतु चालू कराने पर यथोचित कार्यवाही प्राथमिता पर करा ली जाये।
निर्देशों में यह भी कहा गया है कि शीतगृहों में आलू भण्डारण के समय लगने वाली लम्बी कतार एवं सड़क जाम की समस्या न हो। भण्डारण क्षमता के सापेक्ष लाइसेन्सधारियों की बुकिंग समय से प्रारम्भ की जाये तथा इस व्यवस्था के अन्तर्गत भण्डारण की 85 प्रतिशत की बुकिंग होने पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये।
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स्रोत: Krishak Jagat