जिले के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ मौसम में अधिसूचित फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करवा सकते हैं। उपसंचालक कृषि ने बताया कि फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक है। किसान भाई निर्धारित तिथि तक संबंधित बैंकों में अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। फसल के लिए प्रीमियम 2 प्रतिशत देय है।
भारत सरकार द्वारा खरीफ 2020 से सभी कृषकों के लिए योजना को स्वैच्छिक किया गया है। अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोकसेवा केन्द्र एवं कार्यरत बीमा कंपनी के अधिकृत एजेंटों के माध्यम से करवा सकते हैं। ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंक के माध्यम से किया जावेगा। खरीफ मौसम में पटवारी हल्का स्तर पर सोयाबीन धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, तुअर तहसील स्तर पर मूंग एवं उड़द फसलों को अधिकृत किया गया है।
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स्रोत: Krishak Jagat