उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए सबसे सटीक मौका अब आधी कीमत में खरीदें ट्रेक्टर! जाने कैसे

December 20 2018

 लखनऊ। आज के ज़माने के में हर किसान चाहता है कि हमारी फसल अच्छी और उचित पैदावार के साथ हो लेकिन कहीं न कहीं किसान खेती से पिछड़ जाता है। लेकिन आज की आधुनिक खेती के युग में बैलों से खेती करना लगभग ख़त्म होता जा रहा है, और नये-नये कृषि यंत्र मार्केट में आ रहे हैं। भारत सरकार इन कृषि यंत्रो की खरीद पर किसानों के लिए भारी छूट दे रही है, जिससे कम आय वाले किसान भी आसानी से इन यंत्रो को खरीद सकें।

 

ऐसे में अगर कोई किसान इन यंत्रो जैसे- ट्रेक्टर या पावर टिलर को खरीदना चाहता है, तो सरकार उस पर भारी छूट दे रही है और किसान इसका फायदा आसानी से ले सकते है।

 

इसलिए विभिन्न प्रदेशों की सरकारें अपने-अपने प्रदेशों में किसानों को यह अनुदान दे रही हैं। इसी क्रम के चलते हुए उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक डीपी सिंह बताते हैं,” कि उत्थान विभाग की तरफ से किसानों को ट्रेक्टर (20 हार्स पावर से कम के ट्रेक्टर), 8 हॉर्सपावर से कम के पावर टिलर और 8 पावरटिलर से बड़े पावर टिलर पर सरकार अनुदान दे रही है।

 

उन्होंने बताया कि ”ट्रेक्टर पर सरकार 75 हजार रूपये की सब्सिडी दे रही है, जिसमे ट्रेक्टर की कीमत 3 लाख रुपये होती है। जबकि sc और st कटैगरी में आने वाले किसानों को सरकार 1 लाख रूपये का अनुदान देती है।”

इसके आलावा प्रदेश सरकार दो तरीके के पावर टिलर पर अनुदान देती है। पहला 8 हार्स पावर से कम के पावर टिलर पर और 8 हार्स पावर से अधिक के पावर टिलर पर।

 

कृषि निदेशक डी पी सिंह ने बताया कि 8 हार्स पावर से कम के पावर टिलर जिसकी कीमत एक लाख रूपये होती है, उस पर सरकार 40 प्रतिशत (40000 रुपये ) सब्सिडी देती है। और जो किसान SC या ST कटैगरी में आते हैं उनको सरकार 50 प्रतिशत (50000 रुपये ) अनुदान देती हैं।

 

उन्होंने कहा कि 8 हार्स पावर से अधिक पावर टिलर, जिसकी कीमत डेढ़ लाख रुपए है उस पर सरकार 60 हजार रूपये सब्सिडी देती है, और SC या ST कटैगरी के किसानों को सरकार 75 हजार रूपये देती है।

 

कौन ले सकता है इसका लाभ

किसी भी श्रेणी के किसान इस ट्रेक्टर को खरीद सकते हैं।

केवल वे ही किसान पात्र होंगे जिन्होंने बीते सात सालों में ट्रेक्टर या पावर टिलर की खरीद पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है।

ट्रेक्टर एवं पावर टिलर में से किसी एक पर ही अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

 

कैसे मिलेगा लाभ?

सभी किसानों को इसका लाभ लेने के लिए सबसे पहले कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की इस वेबसाइड http://www.upagriculture.com पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, और इसके बाद आपको जिला उत्थान अधिकारी के पास सब्सिडी के लिए एप्लिकेशन देना होता है। जिसके साथ में ये प्रूफ भी देना होता है, कि जो यंत्र आप खरीदने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास पैसे उपलब्ध हैं, क्योंकि सब्सिडी की राशि यन्त्र खरीद लेने के बाद किसान को मिलती है लेकिन उससे पहले किसान को पूरा भुगतान करना होता है।

 

ये दस्तावेज होते है जरुरी

पंजीकरण के लिए किसान को बैंक खाते की पासबुक की फोटो कॉपी व आधार कार्ड की फोटो कॉपी लाना जरुरी है। यंत्र के मिलने के बाद अनुदान किसान के बैंक खाते में पहुँच जाता है। सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए एक 10 रूपये का स्टाम्प शपथ पत्र के रूप में लगाना होता है।

 

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स्रोत - Kisan Khabar