बटाईदार और ठेकेदार भी क्रय केंद्रों पर बेच सकेंगे गेहूं

April 03 2020

बटाई और ठेके पर खेती करने वाले किसान भी क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं बेच सकेंगे। बटाईदार को किसान का सहमति पत्र और ठेकेदार को लेखपाल की संस्तुति के बाद ही क्रय केंद्र पर गेहूं बेचने का अधिकार मिलेगा। इस बार गेहूं खरीद की राशि किसान, बटाईदारों और ठेकेदारों के खाते में आरटीजीएस से नहीं बल्कि पीएफएमएस से पहुंचेगी।

जिले में गेहूं खरीद के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 57 क्रय केंद्रों का अनुमोदन किया जा चुका है। कोरोना वायरस के चलते एक अप्रैल से होने वाली गेहूं खरीद को आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन सरकार ने बटाई और ठेके पर गेहूं की बुवाई करने वालों को भी गेहूं क्रय करने का अधिकार दिया है। इसके लिए बटाईदार और ठेकेदार को किसान और लेखपाल से संस्तुति करानी होगी। इसके साथ ही बटाईदार और ठेकेदार को वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा।

नियमों के मुताबिक ठेके पर जमीन लेने वाले को रजिस्ट्रार के यहां भी अनुबंध कराना होगा। नियम यह भी है कि यदि कोई किसान 100 क्विंटल से अधिक गेहूं बेचता है, तो उसे एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी अनूप कुमार ने बताया कि गेहूं खरीद के कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। 15 अप्रैल से गेहूं खरीद की जाएगी। इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 1940 रुपये है।


इस खबर को अपनी खेती के स्टाफ द्वारा सम्पादित नहीं किया गया है एवं यह खबर अलग-अलग फीड में से प्रकाशित की गयी है।

स्रोत: अमर उजाला