बटाई और ठेके पर खेती करने वाले किसान भी क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं बेच सकेंगे। बटाईदार को किसान का सहमति पत्र और ठेकेदार को लेखपाल की संस्तुति के बाद ही क्रय केंद्र पर गेहूं बेचने का अधिकार मिलेगा। इस बार गेहूं खरीद की राशि किसान, बटाईदारों और ठेकेदारों के खाते में आरटीजीएस से नहीं बल्कि पीएफएमएस से पहुंचेगी।
नियमों के मुताबिक ठेके पर जमीन लेने वाले को रजिस्ट्रार के यहां भी अनुबंध कराना होगा। नियम यह भी है कि यदि कोई किसान 100 क्विंटल से अधिक गेहूं बेचता है, तो उसे एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी अनूप कुमार ने बताया कि गेहूं खरीद के कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। 15 अप्रैल से गेहूं खरीद की जाएगी। इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 1940 रुपये है।
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स्रोत: अमर उजाला