कृषि केंद्रों के लिए खाद, बीज एवं दवा बिक्री के लिए समय तय

April 01 2020

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. एसएन भुरे के निर्देशानुसार अनुज्ञापन अधिकारी एवं उप संचालक कृषि ने जिले के समस्त कृषि केंद्रों के लिए खाद, बीज एवं दवा की बिक्री के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। निर्धारित समय सीमा के अनुसार कृषि केंद्रों को खाद, बीज एवं दवा की बिक्री के लिए समय दस बजे से शाम पांच बजे तक खोलने की अुनमती प्रदान की गई है। उन्होने जिले में लोक कृषक हित को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस व उससे बीमारी के संक्रमण से बचाव के लिए समुचित निर्देशों का पालन के साथ कृषकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को जारी शर्तों के अधीन संचालित करना सुनिश्चित करेगें। विक्रेता दुकान प्रशासन द्वारा निर्धाति समय पर ही खोले एवं बंद करेगें। व्यवसायिक प्रतिष्ठान में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कम से कम एक -दो मीटर की दूरी बनाकर रखना तय करेगें। उन्होंने कहा है कि दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के बाद ही दुकान में प्रवेश करें। उर्वरक विक्रय के लिए प्रयुक्त की जाने वाली पीओएस मशीन जिस पर कृषक को अगूंठा लगाना आनिवार्य होता है। उसे अनिवार्यतः सैनिटाइज की जाए ।


इस खबर को अपनी खेती के स्टाफ द्वारा सम्पादित नहीं किया गया है एवं यह खबर अलग-अलग फीड में से प्रकाशित की गयी है।

स्रोत: नई दुनिया