दालों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के बाद केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे किसानों को काफी मदद मिलेगी। कीमतों में नरमी आने और राज्य सरकारों तथा विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मिल मालिकों एवं थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा में ढील दी है तथा आयातकों को इससे छूट दी गई है। हालांकि इन संस्थाओं को उपभोक्ता मामले विभाग के वेब पोर्टल पर अपने स्टॉक की घोषणा करनी होगी। स्टॉक सीमा केवल तुअर (अरहर), उड़द, चना और मसूर दाल पर लागू होगी।
संशोधित आदेश में प्रावधान किया गया है कि स्टॉक सीमा केवल अरहर, मसूर, उड़द और चने पर 31 अक्टूबर, 2021 तक की अवधि के लिए लागू रहेगी। यह निर्णय लिया गया है कि दालों के आयातकों को स्टॉक सीमा से छूट दी जाएगी और वे उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल (https://fcainfoweb.nic.in/) पर दालों के स्टॉक की घोषणा करना जारी रखेंगे।
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स्रोत: Krishak Jagat