हाईकोर्ट के अगले आदेश तक कर सकते है किसान ग्लाइफोसेट का उपयोग

July 27 2023

केंद्र सरकार ने मनुष्यों और जानवरों के स्वास्थ्य पर ग्लाइफोसेट के प्रभाव को बताते हुए अक्टूबर 2022 में किसानों द्वारा सीधे तौर पर हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। जारी अधिसूचना के अनुसार, इसका उपयोग केवल पेस्ट कंट्रोल  ऑपरेटरों (पीसीओ) द्वारा किसानों के खेतों में छिड़काव के लिए किया जा सकता है।

नवंबर 2022 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिसूचना के कार्यान्वयन पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी थी और कहा था कि सरकार इस मामले पर फिर से विचार करे। ग्लाइफोसेट का यह मामला इसी महीने कोर्ट में सुनवाई के लिए आया था। केंद्र ने मामले को 4 महीने के लिए और स्थगित करने की मांग की थी और कहा था कि अधिसूचना की समीक्षा चल रही है।

सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि यह अधिसूचना कि, ग्लाइफोसेट का उपयोग केवल पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटरों (पीसीओ) द्वारा किया जाएगा, अदालत के अगले आदेश तक लागू नहीं किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2023 को होगी, तब तक यह नोटिफिकेशन लागू नहीं होगा.

एक उद्योग विशेषज्ञ ने कृषक जगत को बताया, “केवल पीसीओ द्वारा ग्लाइफोसेट के उपयोग को लागू करने का निर्णय अव्यावहारिक है और इससे किसानों की लागत बढ़ जाती है वही सरकार उनकी लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कम करने की कोशिश कर रही है। जारी किए गए आदेश पर दोबारा विचार करना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय है।”

उद्योग का मानना ​​है कि किसान बिना किसी कठिनाई के अपने खेत के संचालन के लिए ग्लाइफोसेट सहित फसल सुरक्षा रसायनों का उपयोग करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित और प्रशिक्षित हैं। इसके अलावा, ग्रामीण बाजारों में ऐसे कार्यों को करने के लिए प्रशिक्षित पीसीओ का कोई चलन नहीं है।

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स्रोत: कृषक जगत