रोटावेटर, रोटोकल्टीवेटर सहित अन्य कृषि यंत्र सब्सिडी पर लेने के लिए करें आवेदन

September 20 2023

कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने एवं खेती की लागत को कम करने के लिए सरकार कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में अधिक से अधिक किसान कृषि यंत्र खरीद सकें इसके लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि यंत्र की खरीद पर भारी सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इस कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को रोटावेटर, श्रेडर/मल्चर, रोटोकल्टीवेटर, चॉफ कटर, रीपर एवं रीपर कम बाइंडर कृषि यंत्र अनुदान पर देने के लिए लक्ष्य जारी किए हैं।

जारी लक्ष्यों के विरुद्ध राज्य के किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार कृषि यंत्र का चयन कर 20 सितम्बर 2023 दोपहर 12 बजे से 02 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर दिनांक 03 अक्टूबर 2023 को लॉटरी निकाली जाएगी। जिसके बाद चयनित किसान योजना के तहत सब्सिडी पर कृषि यंत्र ले सकते हैं।

इन कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए कर सकते हैं आवेदन

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय ने अभी खरीफ फसलों की कटाई एवं रबी फसलों की बुआई के लिए आवश्यक कृषि यंत्रों के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। जो इस प्रकार है:-

  • रोटावेटर,
  • श्रेडर/मल्चर,
  • रोटोकल्टीवेटर (35 एच.पी. से अधिक),
  • चॉफ कटर (ट्रेक्टर / विद्युत चलित),
  • रीपर (स्वचालित / ट्रेक्टर चलित ) एवं 
  • रीपर कम बाइंडर

कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा?

मध्यप्रदेश में किसानों को अलग–अलग योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार अलग–अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 40 से 50 प्रतिशत तक है। इसमें किसान जो कृषि यंत्र लेना चाहते हैं वह किसान ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

कृषि यंत्र अनुदान के लिए देना होगा डिमांड ड्राफ्ट डी.डी

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को स्वयं के बैंक खाते से धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (सूचि देखने के लिए क्लिक करें) के नाम से बनवाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

जिसमें किसानों को कृषि यंत्र रोटावेटर, श्रेडर/मल्चर, रोटोकल्टीवेटर (35 एच.पी से अधिक), पावर ऑपरेटेड चैफ कटर, रीपर (स्वचालित / ट्रेक्टर चलित) हेतु राशि 5000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) एवं कृषि यंत्र रीपर कम बाइंडर हेतु राशि 10,000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाना होगा। पंजीयन में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) निश्चित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य किया जाएगा।

अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिये आवेदन कहाँ करें?

मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। अतः जो किसान भाई दिये गये कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

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स्रोत: किसान समाधान