जय किसान फसल ऋण माफी योजना में अपील कर सकेंगे किसान

March 13 2019

राज्य शासन ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना में पारदर्शिता लाने के लिये अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। किसान अब गड़बड़ी होने पर  अपील कर सकेंगे। जिला एवं अनुविभाग स्तर पर घोषित अपील समिति में अधिकतम तीन माह की अवधि में अपीलीय प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। 

अनुविभागीय अपील समिति में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अध्यक्ष बनाया गया है। अनुविभागीय अधिकारी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास और कलेक्टर द्वारा नामांकित सहकारिता विभाग के अधिकारी समिति के सदस्य होंगे। जिला स्तरीय अपील समिति में जिला कलेक्टर को समिति का अध्यक्ष तथा उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उप पंजीयक/ सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ और लीड बैंक मैनेजर को सदस्य बनाया गया है।

अपील के लिये बिन्दु

  • योजना में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष कोई भी किसान इन परिस्थितियों में अपील प्रस्तुत कर सकेंगे :-
  • अपीलार्थी की पात्रता बनती हो लेकिन उसका नाम तथा ऋण खाते को कर्ज माफी की प्रक्रिया में नहीं लिया गया हो।
  • अपीलार्थी को योजना में राशि, योजना अनुसार पात्रता से कम स्वीकृत की गई हो।
  • स्वीकृति की प्रक्रिया में बैंक की आपत्ति के कारण ऋण माफी की कार्यवाही स्थगित अथवा निरस्त कर दी गई हो।
  • अपीलार्थी के एक से अधिक ऋण खाते होने की स्थिति में स्वीकृति के समय योजना प्रावधानों में नियत प्राथमिकता क्रम के विपरीत ऋण खाते में ऋण माफी की स्वीकृति हो गई हो।
  • बैंक शाखा द्वारा एनपीए/ कालातीत ऋण की योजना में लाभान्वित ऋण खाते पर ऋण-मुक्ति प्रमाण-पत्र बैंक शाखा में ऋणग्रस्तता की स्थिति शेष नहीं बचने पर भी जारी नहीं किया गया हो।
  • बैंक शाखा द्वारा ऋण खाताधारी की मृत्यु पर वारिस नियत किए जाने में प्रक्रियात्मक त्रुटि की जा रही हो।
  • लाभान्वित किसान के ऋण खाते में राशि स्वीकृत प्रकरण में नहीं पहुँची हो।
  • स्वीकृत प्रकरणों में राशि गलत बैंक खाते में जमा हो गई हो।
  • ऋण प्रकरण पर ऋण माफी निरस्त किए जाने में त्रुटि हुई हो। 

अपील कैसे करें

अपीलार्थी को अपील सादे कागज पर टाइप कराकर उस अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में जमा करानी होगी, जिस अनुविभाग की बैंक शाखा का जय किसान फसल ऋण माफी योजना में ऋण माफी के प्रकरण से संबंध हो। अपीलार्थी को आवेदन-पत्र के साथ कृषि भूमि के अभिलेख (खसरा एवं ऋण पुस्तिका) की प्रति, बैंक शाखा के फसल ऋण की स्वीकृति के अभिलेखों की प्रति, जय किसान फसल माफी योजना में भरे गए हरे/सफेद/गुलाबी आवेदन-पत्र की रसीद की प्रति तथा आधार कार्ड की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

अपील का निराकरण कैसे होगा

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रस्तुत अपील पर समिति द्वारा संबंधित बैंक शाखा से तथ्यात्मक टीप प्राप्त की जाएगी। साथ ही, पोर्टल पर रूक्क-ह्रहृरुढ्ढहृश्व द्वारा पृथक से प्रदत्त लॉग-इन से प्रकरण के संबंध में उपलब्ध समस्त तथ्यों का परीशीलन, परीक्षण एवं विश्लेषण किया जाएगा। इसके बाद लिखित आदेश से अपील का निराकरण अपील प्रस्तुति के तीन माह के अन्दर किया जाएगा।

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स्रोत: Krishak Jagat