छत्तीसगढ़ सरकार ने दुर्ग जिले में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता की मानीटरिंग के लिए राज्य शासन के निर्देशानुसार खाद्य विभाग के जांच दल द्वारा जिले के 33 गेहूं व्यापारियों द्वारा धारित गेहूं के स्टाक का सत्यापन किया। खाद्य नियंत्रक श्री दीपांकर के अनुसारव्यापारियों की बैठक को लेकर गेहूं स्टाक मानीटरिंग पोर्टल में संस्था के व्यापार की स्थिति के अनुसार थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, बिग चैन रिटेलर तथा प्रसंस्करणकर्ता के रूप में अपनी संस्था का पंजीयन वेब पोर्टल के यू.आर.एल. में अविलंब कराने हेतु समझाईश दी गई। इस दौरान मौके पर 07 व्यापारियों का नया पंजीयन कराया गया। गेहूं व्यापारियों को अवगत कराया गया कि गेहूं के व्यापार के अनुसार गेहूं स्टाक मानीटरिंग पोर्टल में अपनी संस्था का पंजीयन कराना एवं प्रत्येक शुक्रवार को संस्था द्वारा धारित स्टाक का पोर्टल में दर्ज कर घोषित किया जाना अनिवार्य है। गेहूं व्यापारियों एवं उनके संगठन द्वारा उपरोक्तानुसार पंजीयन शीघ्र कराये जाने हेतु अपनी सहमति दी गई।
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स्रोत: कृषक जगत