कपास फसल का नुकसान होने पर सरकार देगी 30,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा

September 26 2023

हरियाणा सरकार ने राज्य में कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए “हरियाणा फसल सुरक्षा योजना” शुरू की है। योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदा से कपास की फसल खराब होने पर अधिकतम 30,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए क्लस्टर दो का चयन किया है, जिसमें राज्य के कुल 7 जिले शामिल है। यह योजना पूरी तरह से राज्य सरकार की योजना है। जिससे यदि किसानों की फसलों को नुक़सान होता है तो इसकी पूरी भरपाई राज्य सरकार ही करेगी। ध्यान रहे सरकार ने अभी यह योजना सिर्फ कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए लागू की है। योजना में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ही तरह मामूली प्रीमियम भी देना होगा।

इन जिलों के किसानों के लिए है योजना

हरियाणा फसल सुरक्षा योजना केवल क्लस्टर-2 के जिलों के लिए लागू की गई है। जिसमें सात जिले यानी अंबाला, हिसार, गुरुग्राम, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ एवं सोनीपत शामिल हैं। यह योजना केवल कपास की फसल के लिए प्रायोजित है, इसलिए केवल कपास की खेती करने वाले किसान ही योजना के तहत अपना पंजीयन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार ने इन जिलों के किसानों से अपील की है कि वे कपास फसल के नुक़सान की अवस्था में योजना के तहत निर्धारित राशि प्राप्त करने के लिए अवश्य पंजीयन करें।

किसानों को कितने रुपये देना होगा?

ऊपर दिए गए ज़िले के किसान योजना के तहत अपना पंजीयन करा सकते हैं। सरकार ने इसके लिये 5 प्रतिशत शुल्क निर्धारित किया है। यदि राशि की बात कि जाए तो किसानों को हरियाणा फसल सुरक्षा योजना में सम्मिलित होने के लिए 1500 रुपए प्रति एकड़ की दर से शुल्क देना होगा। यह ठीक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरह ही है केवल इसमें सरकार ने फ़सल क्षति की राशि निर्धारित कर दी है। किसानों को कपास की फसल में नुकसान होने पर अधिकतम 30,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

किसान कहाँ करें पंजीयन?

किसान दिए गए शुल्क के साथ योजना का लाभ लेने के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 21 सितम्बर 2023 से शुरू की जा चुकी है जो आगे  27 सितंबर 2023 तक जारी रहेगी। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिये 27/09/2023 तक मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकृत बोई गई फसल के क्षेत्रफल के आधार पर राशि की कटौती की जाएगी। किसान योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर देखें या टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर कॉल करें।

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स्रोत: किसान समाधान