कृषि फीडरों पर हर हाल में 10 घंटे बिजली देने के ऊर्जा विभाग ने दिए निर्देश

January 23 2020

ग्रामीण इलाकों में कृषि फीडर पर 10 घंटे बिजली हर हाल में प्रदान करने के निर्देश ऊर्जा विभाग ने दिए हैं। कहीं से कम अवधि में बिजली मिलने की शिकायत आई तो वहां के अधीक्षण यंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कई जिलों से शिकायत मिल रही है कि कृषि फीडर को 10 घंटे बिजली नहीं दी जा रही है।

ऊर्जा विभाग की समीक्षा में कहा गया है कि जिन इलाकों में बिजली बिल की वसूली नहीं हो पा रही है, वहां के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। विभाग ने कंपनियों से कहा कि बिजली की सबसिडी के कारण 68 फीसदी राजस्व सीधे सरकार से प्राप्त हो जाता है पर बचा हुआ 32 फीसदी राजस्व भी कंपनियां वसूल नहीं पा रही है। सबसे बुरी स्थिति ग्वालियर अंचल की है, जहां हर महीने वसूली में गिरावट आ रही है।

ग्वालियर-भोपाल शहर और ग्रामीण इलाकों में हर महीने वसूली बढ़ने के बजाय घट रही है। भिंड में मात्र 95 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से वसूली हो पा रही है। ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने कलेक्टरों को लिखे पत्र में पूरे प्रदेश में की गई वसूली का ब्योरा भेजा है।

उन्होंने कहा कि वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं से वसूल किया जाने वाला राजस्व चार रुपए प्रति यूनिट होना चाहिए। कुछ जिलों में यह आंकड़ा बहुत कम है। ऊर्जा विभाग ने औसत बिलिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी है। विभाग से जारी निर्देश के मुताबिक अब किसी भी परिस्थिति में बिना रीडिंग के बिल जारी नहीं किया जाना है।

 

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स्रोत: नई दुनिया