जिस तरह मेडिकल स्टोर खोलने के लिए फार्मासिस्ट का डिप्लोमा करना अनिवार्य है उसी तरह अब कृषि और किसान कल्याण विभाग ने अब फसलों में होने वाली बीमारियों से सम्बंधित कीटनाशक दवाओं के साथ खाद और बीज विक्रेताओं के लिए डीएईएसआई (डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस फार इनपुट डीलर्स प्रोग्राम) का एक वर्ष का डिप्लोमा या फिर बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री का होना अनिवार्य कर दिया है. अगर आप बिना किसी डिग्री के इसे बेचते है तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा.
डिप्लोमा या बीएससी एग्रीकल्चर होना जरूरी
उप कृषि निदेशक, डॉ. वीरेंद्र देव आर्य (पानीपत) के मुताबिक इसके लिए विक्रेता को किसी अच्छी मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएईएसआई (DAESI ) का एक वर्ष का डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट (केमेस्ट्री) या एग्रीकल्चर में बीएससी की डिग्री होना अनिवार्य है. जिन खाद, बीज और दवा विक्रेताओं के पास बिना डिग्री या डिप्लोमा के लाइसेंस है वे 31 दिसंबर, 2020 से पहले आवेदन कर ये डिप्लोमा कर ले वरना वर्ष 2021 में उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा.
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स्रोत: कृषि जागरण