30 नवंबर तक अगर किसानों ने नहीं किया ये काम तो नहीं मिलेंगे 6000 रुपये

November 27 2019

मोदी सरकार ने पीएम-किसान सम्मान निधि स्कीम की किश्त पाने के लिए आधार नंबर को लिंक करवाने की अंतिम तारीख अब नजदीक आ रही है. अगर किसी ने इसे लिंक करवाने में देरी की तो उसके खाते में 6000 रुपए नहीं आएंगे. इसके लिए मोदी सरकार ने 30 नवंबर 2019 की तारीख तय की है. अगर आपने इस दौरान ऐसा नहीं किया तो खेती-किसानी के लिए 6000 रुपए की मदद नहीं मिलेगी. हालांकि, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, असम और मेघालय के किसानों को 31 मार्च 2020 तक यह मौका दिया गया है.

कितने किसानों को मिल चुका हैं पैसा - कृषि मंत्रालय के मुताबिक देश में 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं. मोदी सरकार ने सभी किसानों को यह पैसा देने का प्लान बनाया है. इसके तहत करीब 87 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं. अब तक 7.63 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिल चुका है. इसमें से सिर्फ 3.69 करोड़ लोगों को तीसरी किश्त मिली है.

कुल मिलाकर अभी करीब 7 करोड़ किसान इसका लाभ लेने वालों की लाइन में खड़े हैं. कागजों की गड़बड़ी और आधार की कमी की वजह से काफी लोगों को पैसा नहीं मिल सका है. ऐसे में जिसे पैसा नहीं मिला है वे तय समय में अपना आधार लिंक करवा ले. वरना लाभ नहीं मिलेगा.

कोई भी किसान कर सकता है रजिस्ट्रेशन

यदि आपने भी इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदन दिया है और अब तक बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो उसका स्टेटस जानना बहुत आसान हो गया है. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि पीएम किसान पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान भाई अपना आधार, मोबाइल और बैंक खाता नंबर दर्ज करके इसके स्टेटस की जानकारी ले सकता है. चौधरी का कहना है कि जैसे-जैसे राज्यों से लिस्ट आ रही है उसके हिसाब से स्कीम का पैसा जा रहा है.

न मिले पैसा तो यहां करें शिकायत

अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो सबसे पहले अपने रेवेन्यू अधिकारी (लेखपाल) और क्षेत्र के कृषि अधिकारी से बात करें. वहां से भी सुनवाई न हो तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के किसान हेल्प डेस्क को ई-मेल Email (pmkisan-ict@gov.in) करें.

यहां भी आपकी बात न बने तो इस किसान सेल के इस नंबर 011-23381092 पर फोन करके अपनी समस्या बता दें. यही नहीं इस योजना के फारमर वेलफेयर सेक्शन में संपर्क कर सकते हैं. दिल्ली में इसका फोन नंबर है 011-23382401, जबकि ई-मेल आईडी है.

लाभ पाने के लिए तय की गई हैं ये शर्तें- पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले इस लाभ से वंचित होंगे. हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा. केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं मिलेगा. पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा. एमपी, एमएलए, मंत्री और मेयर को भी लाभ नहीं दिया जाएगा, भले ही वे किसानी भी करते हों.

 

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स्रोत: न्यूज़ 18 हिंदी