पीओएस मशीन के बिना खाद नहीं बेचें विक्रेता

October 29 2021

खाद विक्रेता बिना प्वाइंट आफ सेल (पीओएस) मशीन के खाद किसानों को नहीं बेच सकते हैं। इस संबंध में कृषि विभाग के उप संचालक एमपीएस चंद्रावत ने स्थानीय खाद विक्रेताओं और कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ कृषि विभाग के खिरकिया स्थित दफ्तर में बैठक की। निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कृषि विभाग के सहायक संचालक अखिलेश पटेल, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी संजय जैन, ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी दीपक रिछारिया, इफ्को प्रतिनिधि नितिन भी उपस्थित थे। बैठक में उर्वरक आदान ओर वितरण से सम्बंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने खाद विक्रेताओं को निर्देशित किया कि निर्धारित मूल्य पर ही किसानों को विक्रय करे। पीओएस मशीन से ही उर्वरक का विक्रय करें। अधिक मूल्य पर विक्रय करने पर कार्रवाई की जाएगी। उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिए गए कि कृषकों को उर्वरक आधार कार्ड के माध्यम से पीओएस मशीन से ही दिया जाए। उन्होंने खाद विक्रेताओं से कहा है कि किसानों की ओर से कोई भी शिकायत आती है, तो उसकी जांच कराकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मशीन के बिना खाद की बिक्री करने वाले दुकानदारों पर एफआइआर दर्ज होगी और उनका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। बैठक में उर्वरक विक्रेता भरत हेड़ा, विवेक जैन, निखिल जैन,पंकज अग्रवाल सहित अन्य उर्वरक विक्रेता मौजूद थे।

क्या काम करती है मशीनः उर्वरक खरीदते समय किसानों को पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाना होता है। इस मशीन से एक पर्ची निकलती है। पर्ची पर अंकित कीमत ही किसानों को देनी होती है। इससे उर्वरक की कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा और दुकानदार भी मुनाफाखोरी नहीं कर सकेंगे। यह मशीन डिजिटलाइजेशन सेवा से जुड़ी है।

आधार कार्ड के बिना नहीं मिलेगी खादः खाद खरीदने के लिए किसानों के पास अपना आधार कार्ड होना जरूरी है। ऐसा न होने पर किसान को खाद नहीं मिल सकेगी। आधार कार्ड की अनिवार्यता के कारण जिन किसानों के नाम से खेत है उन्हें ही खाद दी जाएगी। खाद खरीदते समय संबंधित किसान को थंब इंप्रेशन देना होता है, जिससे उनकी डिटेल उस मशीन में आ जाती है और खाद खरीद की जानकारी समेत कीमत की पर्ची निकलती है।

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स्रोत: Nai Dunia