साग-सब्जी के उत्पादन से किसान हो रहे समृद्ध

August 09 2021

राज्य शासन की किसान हितैषि नीति से किसानों की आय में वृद्धि करने का बेहतर अवसर मिल रहा है। इस दिशा में सौर सुजला योजनांतर्गत सोलर सिंचाई पंप से जहां किसानों को दो फसली खेती-किसानी के लिए सहूलियत मिल रही है। वहीं साग-सब्जी उत्पादन से अतिरिक्त आमदनी हो रही है। जिले के बीजापुर ब्लाक के रेड्डी निवासी एक ऐसे ही किसान रत्नैया मरकाम ने अपने खेत में किसान समृद्धि योजनांतर्गत नलकूप खनन करवाने सहित सोलर सिंचाई पंप स्थापना के जरिए उन्नाात खेती-किसानी कर अपने घर-परिवार को खुशहाली की ओर अग्रसर कर चुके हैं।

रत्नैया मरकाम ने बताया कि सोलर सिंचाई पंप के माध्यम से अपने 3 एकड़ मरहान भूमि पर रबी एवं ग्रीष्मकाल के दौरान साग-सब्जी का उत्पादन करते हैं। उत्पादित साग-सब्जी को बीजापुर सहित गंगालूर एवं चेरपाल में विक्रय कर हर साल दो से ढाई लाख रुपये की आमदनी अर्जित करते हैं। यही नहीं रत्नैया मरकाम खरीफ सीजन में करीब 12 एकड़ रकबा में धान की फसल लेने सहित एक एकड़ रकबा में कोदो,एक एकड़ रकबा में उड़द तथा आधा एकड़ भूमि पर अरहर की खेती करते हैं।

रत्नैया मरकाम ने बताया हैं अपनी उन्नात खेती-किसानी से उनका 6 सदस्यीय परिवार खुशहाल है, और वे अपने 3 बेटियों की पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। जिले में सौर सुजला योजनांतर्गत बीते ढाई वर्षों के दौरान 557 किसानों को सोलर सिंचाई पंप स्थापना के लिए सहायता दी गयी है। इस वर्ष 2021-22 में उक्त योजानांतर्गत किसानों, चारागाह और गोठानों में 1000 सोलर सिंचाई पंप स्थापित करने लक्ष्‌य निर्धारित किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य शासन अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के सहायक अभियंता मनीष नेताम ने बताया कि यह योजना उन सभी किसानों के लिए कारगर साबित हो रही है, जो जलस्त्रोत होने पर भी खेतों में सिंचाई हेतु किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। इस योजना से निर्धन किसान पानी की उपलब्धता प्राप्त कर सिंचाई के जरिए बेहतर पैदावार ले सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मतबूत कर सकते हैं।

योजना में अनुदान देय है

उन्होंने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2021-22 के लिए हितग्राही अंश और प्रोसेसिंग शुल्क सहित तीन एचपी सोलर पंप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु 10 हजार रुपये तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15 हजार रुपये एवं सामान्य वर्ग के लिए 21 हजार रुपये देय है। इसी प्रकार पांच एचपी सोलर पंप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 15 हजार और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20 हजार एवं सामान्य वर्ग के लिए 25 हजार रुपये देय है। इसके अतिरिक्त हितग्राहियों से किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी। उक्त योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध है।

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स्रोत: Nai Dunia