पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम: ECI की शर्तें लागू, सिर्फ इन्हीं लोगों को मिलेगी 2000 रुपये की दूसरी किस्त!

March 25 2019

मोदी सरकार की किसानों से जुड़ी सबसे अहम योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम  की दूसरी किस्त जारी करने की चुनाव आयोग (ECI) ने अनुमति दे दी है. हालांकि आयोग ने इसके साथ ही शर्त लगाई गई है कि सिर्फ उन्हीं किसानों को 2000 रुपये की अगली किस्त भेजी जाएगी जिनका रजिस्ट्रेशन आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले हुआ है. यानी 10 मार्च से पहले इस योजना में रजिस्टर्ड किसानों को एक अप्रैल से दूसरी किस्त मिलनी शुरू हो जाएगी. चुनाव आयोग और कृषि मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी है.

मोदी सरकार की किसानों से जुड़ी सबसे अहम योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम  की दूसरी किस्त जारी करने की चुनाव आयोग (ECI) ने अनुमति दे दी है. हालांकि आयोग ने इसके साथ ही शर्त लगाई गई है कि सिर्फ उन्हीं किसानों को 2000 रुपये की अगली किस्त भेजी जाएगी जिनका रजिस्ट्रेशन आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले हुआ है. यानी 10 मार्च से पहले इस योजना में रजिस्टर्ड किसानों को एक अप्रैल से दूसरी किस्त मिलनी शुरू हो जाएगी. चुनाव आयोग और कृषि मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी है.

सरकार की कोशिश, असली किसानों को मिले फायदा

चुनाव आचार संहिता लगने के बाद कृषि मंत्रालय ने दूसरी किस्त जारी करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी. क्याेंकि किसानों को खेती के लिए नगद सहयोग देने वाली मोदी सरकार की सबसे बड़ी योजना चुनाव आचार संहिता के फेर में फंसती नजर आ रही थी. कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक करीब सवा सात करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है. 4.75 करोड़ किसानों का पहले से रजिस्ट्रेशन है.

शेखावत ने बताया कि देश में 12 करोड़ किसानों को इस योजना के तहत खेती के लिए सालाना 6000 हजार रुपये दिए जाने हैं. इनमें से पौने पांच करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. दो करोड़ से अधिक किसानों के अकाउंट में 2000 रुपये की पहली किस्त जा चुकी है. लेकिन जिन सवा सात करोड़ किसानों का आचार संहिता से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनके खाते में अभी पैसा ट्रांसफर नहीं होगा. उनके रजिस्ट्रेशन का काम चलता रहेगा.बीजेपी ने किसानों को साधने के लिए उन्हें नगद लाभ देने का दांव चला था. लेकिन 12 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन हो पाता इससे पहले आचार संहिता लग गई. फिर भी सरकार वोटिंग से पहले 4.75 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में चार-चार हजार रुपये भेज देगी. एक अप्रैल को दूसरी किस्त भेजने की तैयारी चल रही है. क्योंकि पहले से रजिस्टर्ड किसानों को पैसा देने पर आचार संहिता लागू नहीं है. यह अब स्पष्ट हो गया है.

पीएम ने गोरखपुर में लॉंच की थी किसानों की यह स्कीम

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑपरेशनल गाइडलाइन जारी कर दी है. जिसमें बताया गया है कि किसे लाभ मिलेगा और किसे नहीं.

लघु एवं सीमांत किसान परिवार: इसकी परिभाषा में ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है, जिनमें पति-पत्नी और 18 वर्ष तक की उम्र के नाबालिग बच्चे हों और ये सभी सामूहिक रूप से दो हेक्टेयर यानी करीब 5 एकड़ तक की जमीन पर खेती करते हों. यानी पति-पत्नी और बच्चों को एक इकाई माना जाएगा. जिन लोगों के नाम 1 फरवरी 2019 तक लैंड रिकॉर्ड में पाया जाएगा वही इसके हकदार होंगे.

लाभ के लिए कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. प्रशासन उसका वेरीफिकेशन करेगा. इसके लिए जरूरी कागजात होने चाहिए. जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन मालिक का नाम, सामाजिक वर्गीकरण (अनुसूचित जाति/जनजाति), आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर देना होगा.

यह योजना एक दिसंबर 2018 से लागू है, इसलिए 31 मार्च से पहले सभी लाभार्थी किसानों के खातों में 2000 रुपये की पहली किस्त आ जाएगी. योजना योजना के सीईओ विवेक अग्रवाल के मुताबिक दो करोड़ से अधिक किसानों के अकाउंट में पैसा भेजा जा चुका है. केंद्र सरकार का दावा है कि इससे 12 करोड़ किसानों को लाभ होगा. इस योजना पर सरकार 75 हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर रही है. इसका लाभ उन किसानों  को मिलेगा जिनका नाम 2015-16 की कृषि जनगणना में आता है. सरकार ने पिछले साल इसे जारी किया था.

एमपी, एमएलए, मंत्री, मेयर को नहीं मिलेगा लाभ 

कृषि मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक, वर्तमान या पूर्व मंत्री, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को इसका फायदा नहीं मिलेगा. हमारे 15.85 फीसदी सांसद खुद को किसान बताते हैं. विशेषज्ञों का दावा है कि ऐसे किसान 6000 वाली सहायता के हकदार नहीं होंगे. योजना का लाभ लेने के लिए और भी कई कंडीशन अप्लाई की गई हैं. 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के मुताबिक 2006-07 से 2014-15 तक 1 करोड़ से ज्यादा कृषि आय दिखाने वाले 2746 मामले आए हैं. बताया गया है कि इनमें से ज्यादातर नेता हैं, जो अपनी आय कृषि में दिखाते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे किसानों में ज्यादातर मंत्री, सांसद, विधायक और नेता होते हैं, ऐसे लोग इसका फायदा नहीं ले पाएंगे. शर्तें लगाकर सरकार असली किसानों को ही लाभ देना चाहती है.

केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर) एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे इस लाभ का हकदार नहीं माना जाएगा. लास्ट वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले इस लाभ से वंचित होंगे.

 

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स्रोत: न्यूज़ 18 हिंदी