मोदी सरकार ने किसानों को लेकर लॉंच की गई पेंशन स्कीम (Pradhan mantri Kisan Mandhan Yojana) का लाभ लेने के लिए जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के लोगों को बड़ी राहत दी है. इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए देश भर में आधार कार्ड अनिवार्य है लेकिन जम्मू-कश्मीर के लिए ऐसा नहीं है. केंद्रीय कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) के संयुक्त सचिव राजबीर सिंह के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ असम और मेघालय को भी यह छूट दी गई है. हालांकि, मार्च 2020 तक इन तीनों राज्यों के लोगों को भी आधार (Aadhar Card) उपलब्ध करवाना पड़ेगा.
तो नहीं डूबेगा पैसा
राजबीर सिंह के मुताबिक यदि कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा. उसने स्कीम छोड़ने तक जो पैसे जमा किए होंगे उस पर सेविंग अकाउंट के ब्याज का ब्याज मिलेगा. योजना को ठीक से चलाने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है.
एलआईसी करेगा प्रबंधन
- मोदी सरकार भी बराबर राशि का पेंशन निधि में अंशदान करेगी.
 - इस योजना के तहत किसान पीएम-किसान स्कीम से प्राप्त लाभ में से सीधे ही अंशदान करने का विकल्प चुन सकते हैं.
 - अगर लाभ पाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, तो उसके पति/पत्नी को 50% रकम मिलती रहेगी. यानी 1500 रुपये प्रतिमाह.
 - इस कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) करेगा.
 
उम्र के साथ बढ़ता जाएगा प्रीमियम
इसके तहत 60 साल की उम्र में 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी. प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 12 करोड़ किसान आएंगे. 18 साल के किसान को हर माह सिर्फ 55 रुपये देने होंगे. 19 साल की उम्र पर 58 रुपये, 20 साल पर 61, 21 पर 64, 22 साल पर 68, 23 पर 72 और 24 पर 76 रुपये महीना प्रीमियम आएगा.
इसी तरह 25 पर 80, 26 पर 85, 27 पर 90, 28 पर 95, 29 पर 100, 30 साल उम्र पर 105 रुपये प्रतिमाह प्रीमियम देना होगा. इसी तरह 31 साल के किसान को मासिक 110 रुपये प्रीमियम देना होगा. इसके बाद 40 साल तक हर साल पर 10 रुपये प्रीमियम बढ़ते-बढ़ते 40 साल पर 200 रुपये हो जाएगा.
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स्रोत: न्यूज़ 18 हिंदी

                                
                                        
                                        
                                        
                                        
 
                            