खेती-किसानी का काम करते हुए दुर्घटना या मृत्यु होने पर सरकार किसानों को दे रही है 2 लाख रुपए की सहायता

November 21 2022

खेती-किसानी का काम करते समय किसान किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते है। कई बार दुर्घटनावश अंग भंग अथवा किसान की मृत्यु तक हो जाती है, जिससे पीड़ित किसान परिवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार द्वारा पीड़ित परिवार को राहत देने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक संबल देने की दृष्टि से राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना चलाई जा रही है।
योजना के तहत राज्य में कृषि कार्य करते समय होने वाली दुर्घटनाओं में कृषक एवं खेतिहर मजदूर की मृत्यु होने की स्थिति में 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ किसान ऑनलाइन आवेदन करके ले सकते हैं। राज्य में बीते 4 वर्षों में 10 हजार से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिला है।
राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के माध्यम से किसानी का काम करते समय दुर्घटनावश अंग भंग होने अथवा मृत्यु होने पर किसान को 2 लाख रुपये तक का आर्थिक सहयोग दिया जाता है। इसमें अंग-भंग होने की स्थिति में जैसे की रीड की हड्डी टूटने, सिर पर चोट लगने से कोमा में जाने , दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंख अथवा कोई एक अंग कटकर अलग होने पर 50 हजार रुपये की मदद दी जाती है। योजना के तहत एक अंग विकलांगता पर 25 हजार रुपये, एक अंगुली कटने पर 5 हजार, दो अंगुली कटने पर 10 हजार और चार अंगुली कटने पर 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
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स्रोत:Kisan Samadhan