सरकार ने चार खतरनाक कीटनाशों पर प्रतिबंध लगा दिया है. इन कीटनाशकों में डाइकोफोल, डिनोकैप, मेथोमाइल और मोनोक्रोटोफॉस ( Dicofol, Dinocap, Methomyl and Monocrotophos ) शामिल हैं। 29 सितंबर को इस बारे में एक फैसला किया गया था अब इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है. पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क (PAN) ने इस फैसले का स्वागत किया गया है। PAN का कहना है कि प्रतिबंधित कीटनाशकों की लिस्ट में मोनोक्रोटोफॉस का भी शामिल होना बेहद जरूरी था।
दरअसल किसानों द्वारा कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने के मामले में मोनोक्रोटोफॉस का नाम सबसे आगे रहा है। पूरे देश में पेस्टिसाइड पॉइजनिंग मामलों में मोनोक्रोटोफॉस का नाम शामिल रहा है जिसमें यवतमाल पेस्टिसाइड पॉइजनिंग की दुर्घटना भी शामिल है। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ पेस्टिसाइड पॉइजंड पर्सन्स (एमपीपीपी) 2017 से इस कीटनाशक और किसानों की मौत तथा किसानों एवं मजदूरों को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है।
पंजाब में लगाया गया था 10 कीटनाशकों पर बैन
पंजाब सरकार ने कीटनाशकों पर बैन लगाने के लिए बीते रोज नोटफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत पंजाब सरकार ने एसेफेट, बुप्रोफेजिन, क्लोरपाइरीफोस, हेक्साकोनोज़ोल, प्रोपिकोनाज़ोल, थियामेथोक्सम, प्रोफेनोफोस, इमिडाक्लोप्रिड, कार्बेन्डाजिम और ट्राइसाइक्लाजोल नामक कीटनाशकों के प्रयोग पर बैन लगा दिया है। पंजाब सरकार की तरफ से इन कीटनाकशकों के प्रयोग पर 60 दिनों का बैन लगाया है, जो 1 अगस्त 2023 से लागू होगा। मसलन, एक अगस्त से अगले 60 दिनों के लिए राज्य के किसान इन कीटनाशकों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे. असल में राज्य सरकार किसी भी तरह के कीटनाशक पर सिर्फ 60 दिन का ही बैन लगा सकती है।