बिहार सरकार अब धान, मक्का सहित इन खरीफ फसलों के नुक़सान पर भी देगी मुआवजा

August 15 2023

हर साल खरीफ एवं रबी सीजन में फसलों को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के चलते काफी नुक़सान होता है। किसानों को होने वाले इस नुकसान से राहत देने के लिए सरकार की ओर से मुआवजा स्वरूप आर्थिक सहायता दी जाती है। इस कड़ी में बिहार सरकार द्वारा राज्य में प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना के स्थान पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना चला रही है, जिसके तहत फसलों को होने वाले नुक़सान की भरपाई के लिए किसानों को मुआवजा दिया जाता है। इस कड़ी में बिहार सरकार ने इस वर्ष खरीफ सीजन के लिए विभिन्न फसलों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार सरकार ने इस वर्ष धान, मक्का, सोयाबीन सहित सब्जी फसलों को भी योजना में शामिल किया है। इसके लिए अलग–अलग जिलों के लिए अलग–अलग फसलों का चयन किया गया है। जिसके अनुसार अधिसूचित फसलों की क्षति होने पर सरकार किसानों को मुआवजा देगी।

किसानों को कितना मुआवजा दिया जाएगा?

बिहार सरकार के सहकारिता विभाग ने खरीफ सीजन 2023 में फसलों की क्षति होने पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत दी जाने वाली सहायता के लिये अधिसूचना जारी कर दी हैं। इस योजना के तहत वास्तविक उपज दर में 20 फीसदी गिरावट होने पर प्रति हेक्टेयर 7500 रुपये तथा 20 फीसदी से अधिक क्षति होने पर प्रति हेक्टेयर 10 हजार रुपए किसानों को दिए जाएँगे। किसानों को यह सहायता राशि अधिकतम दो हेक्टेयर क्षेत्र के लिए दी जायेगी।

इन जिलों को किया गया है शामिल

योजना के अंतर्गत अगहनी धान और भदई मक्का राज्य के सभी जिलों के सभी 534 प्रखंडों के लिये अधिसूचित किए गये हैं। जबकि आलू, बैंगन, गोभी, टमाटर और सोयाबीन को अलग–अलग जिलों की जिला स्तरीय फसल के रूप में अधिसूचित किया गया है। अगहनी आलू को पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बाँका, कटिहार, गया, भागलपुर, सुपौल, भोजपुर, पश्चिमी चंपारन, मधुबनी, पटना और सीवान जिलों के लिए जिला स्तरीय फ़सल के लिए नोटिफ़ाई किया गया है। वहीं राज्य के तीन जिलों में सोयाबीन फसल की 20 फीसदी तक और इससे अधिक फसल नष्ट होने पर मुआवजा दिया जाएगा। सोयाबीन की फसल को बेगूसराय, समस्तीपुर और खगड़िया जिलों के लिए अधिसूचित किया गया है। अगहनी बैंगन समस्तीपुर, वैशाली, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, बेगूसराय, एवं बाँका ज़िले के लिए अधिसूचित किया गया है। टमाटर के लिए समस्तीपुर, गया, भोजपुर, वैशाली और पटना ज़िले के लिए अधिसूचित किया गया है। वही गोभी की फसल को समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, बाँका, गोपालगंज, पूर्णिया, बेगूसराय ज़िलों के लिए अधिसूचित किया गया है।

किसानों को कहाँ करना होगा आवेदन

रैयत किसान, दूसरे रैयतों की भूमि पर खेती करने वाले तथा अपनी रैयती जमीन के साथ–साथ दूसरे रैयत की ज़मीन पर खेती करने वाले किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। किसान कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल, वेब एप्लीकेशन फॉर फ़ॉर्मर्स, एप्लीकेशन फॉर फ़ॉर्मर्स पर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही सुगम कॉल सेंटर 18001800110 पर फोन कर सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल विंडो एप्लीकेशन के तहत ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ किसान प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी और कार्यपालक सहायक के सहयोग से ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते है।

इस खबर को अपनी खेती के स्टाफ द्वारा सम्पादित नहीं किया गया है एवं यह खबर अलग-अलग फीड में से प्रकाशित की गयी है।
स्रोत: किसान समाधान