दाल भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारित

August 02 2021

प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि दालों की उचित मूल्य पर उपलब्धता के लिए थोक व्यापारियों के लिए दालों (मूंग डॉलर चना छोड़कर) की भंडारण की अधिकतम सीमा 500 मीट्रिक टन सुनिश्चित की गई है। जबकि खुदरा या फुटकर व्यापारी 5 मीट्रिक टन तक दाल का भंडारण कर सकेंगे। श्री किदवई ने बताया कि यह सीमा 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए है।

प्रमुख सचिव खाद्य ने बताया कि थोक व्यापारी अधिकतम 500 मेट्रिक टन दालों का भंडारण कर सकेगा। इसमें एक किस्म की दाल अधिकतम 200 मेट्रिक टन तक ही भंडारित कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए विधिक इकाइयां को इसकी घोषणा उपभोक्ता मामलों की वेब पोर्टल पर दर्ज कराना होगी। यदि उनके पास धारित स्टॉक सीमा से अधिक होगा तो उन्हें अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर स्टॉक निर्धारित सीमा में लाना होगा।प्रमुख सचिव श्री किदवई ने कहा कि सीमा का यह प्रतिबंध आयातित दालों पर लागू नहीं होगा परंतु इसके लिए आयातक को उपभोक्ता मामलों के वेब पोर्टल fcainfo.nic.in पर दाल के स्टॉक की घोषणा करना होगी। उन्होंने कहा कि व्यापारी को स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना होगा।

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स्रोत: Krishak Jagat