कीटनाशी नियम 1971 में दो अहम संशोधन की अधिसूचना जारी

July 12 2021

केंद्रीय कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में गत 9 जुलाई 2021 को प्रकाशित अधिसूचना में कीटनाशी नियम 1971 में संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम का प्रस्ताव किया गया है। 15 दिन बाद इस अधिसूचना पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। उक्त अधिसूचना में कीटनाशी नियम 1971 में 10 के उप नियम 1 (क) में दो स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे-

  • कोई व्यक्ति जो घरेलू उद्देश्यों के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों का विक्रय करने या स्टॉक, वितरण या प्रदर्शन करने के लिए लाइसेंस या विद्यमान अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण किए जाने के लिए आवेदन करता है, उन्हें कीटनाशक विक्रेता के लिए विहित शैक्षिक अर्हता की आवश्यकता की छूट दी जाएगी। 
  • ऐसे आवेदक को यदि अनुज्ञप्ति अधिकारी ने उसके आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 90 दिनों में उसे लाइसेंस नहीं दिया है, तब अनुज्ञप्ति दी गई समझी जाएगी। इसके साथ ही उक्त नियमों के नियम 15 में उप नियम (2), (3), (4) और नियम 37 के उप नियम (1) में रजिस्टर शब्द के पश्चात् या तो भौतिक प्रारूप या अंकीय रूप में अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

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स्रोत: Krishak Jagat