75 प्रतिशत की सब्सिडी पर सोलर पम्प लगवाने के लिए किसान आज ही करें आवेदन

November 07 2023

देश में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं इसमें सौर ऊर्जा पम्प भी शामिल हैं। सौर ऊर्जा पम्प की मदद से फसल की लागत तो कम होती ही है साथ ही बिजली पर निर्भरता नहीं होने से किसान अपने समय के अनुसार फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। इस कड़ी में हरियाणा सरकार राज्य में किसानों को 3 एच.पी. से 10  एच.पी. तक के सौर ऊर्जा पम्प लगवाने के लिए अनुदान दे रही है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान 7 नवम्बर तक आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के महानिदेशक श्री एस.नारायणन ने बताया कि विभाग द्वारा वित वर्ष 2023-24 में किसानों के लिए 70,000 पम्प लगाने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग द्वारा अब तक राज्य में 64,902 सौर ऊर्जा पम्प लगाए जा चुके हैं और 26,798 पम्पों की स्थापना का कार्य चल रहा है।

सोलर पम्प पर कितना अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा?

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के महानिदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की ओर से 1 एच.पी. से 10 एच.पी. तक के वर्ष 2019-2021 के लंबित इलैक्ट्रिक ट्यूबवेल कनैक्शन पर भी सोलर पम्प पर दिए जाएँगे। इसके अलावा गौशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशन, सामूहिक सिंचाई सिस्टम अपनाने वालों को भी सिंचाई के लिए 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जाएँगे।

हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग कर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई के लिए 3 एचपी से 10 एचपी तक के सोलर पम्प पर लगवाने पर 75 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

इस आधार पर किया जाएगा लाभार्थी का चयन

महानिदेशक ने बताया कि इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों के यदि आवेदन अधिक आ जाते हैं तो लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। लक्षित लाभार्थियों को इसके उपरांत दोबारा पोर्टल पर जाकर सरकार द्वारा सूचिबद्व कम्पनी का चयन करके लाभार्थी का हिस्सा जमा करना होगा। जिसकी सूचना किसानों को पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर प्राप्त होगी। किसान अपने खेत के साईज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाईप और पम्प का चयन कर सकेंगे। किसान को अपने खेत में केवल बोर करवाकर ही देना होगा बाकी पम्प स्थापित करने का कार्य फर्म द्वारा किया जाएगा।

सौर पम्प पर दी जाएगी 5 साल की वारंटी

सोलर पम्प किसानों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के 5 साल की वारंटी और प्राकृतिक आपदाओं, चोरी व सेंधमारी आदि के लिए बीमा कवर के साथ स्थापित किया जाएगा।  सौर पम्पों के मॉड्यूल 25 वर्ष तक चलाए जा सकते हैं। सोलर पम्प न केवल पर्यावरण के अनुकूल होते हैं बल्कि इससे खेती की लागत भी कम होती है।

सोलर पम्प अनुदान हेतु आवेदन कहाँ करें?

इस चरण मे सोलर पम्प लगवाने के इच्छूक किसानों को 7 नवम्बर 2023 तक saralharyana.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबन्दी, फर्द व परिवार पहचान पत्र दस्तावेज की प्रति साथ लगानी होगी। आवेदक के परिवार के नाम पर पहले से सोलर पम्प का कनेक्शन या बिजली आधारित पंप नही होना चाहिए। सोलर पम्प संबंधित किसी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए किसान विभागीय पोर्टल hareda.gov.in पर देख सकते हैं। इसके अलावा अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में परियोजना अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एवं मुख्यालय के कार्यालय के दूरभाष नंबर पर प्रात 9:00 से सायं 5:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते है।

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स्रोत: किसान समाधान