पेस्टिसाइड के जोखिम बचाने के लिए जल्द ही लाएंगे नया बीज अधिनियम-ओम प्रकाश धनखड़

March 26 2018

चण्डीगढ़ - हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि नकली बीज व पेस्टिसाइड से होने वाले नुकसान के जोखिम से किसानों को बचाने के लिए जल्द ही नया बीज अधिनियम लाया जाएगा।

उन्होंने आज यह जानकारी रोहतक में आयोजित तीसरे एग्री लीडरशिप समिट के दौरान दी। उन्होंने बताया कि देश मे बीज का कानून बहुत पुराना है, नकली बीज बेचने पर पुराने कानून के तहत महज 500 रुपए जुर्माना व अधिकतम छ: माह कारावास का प्रावधान है।

कृषि मंत्री ने बताया कि कृषि में तीन तरह के जोखिम है जिनमें पहला बीज व पेस्टिसाइड दूसरा क्लाइमेट तथा बाजार का जोखिम है। क्लाइमेट से होने वाले नुकसान से किसान को बचाने के लिए राज्य में प्राकृतिक आपदा से नुकसान की भरपाई के लिए 12 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई। बाजार के जोखिम से बचाने के लिए भावान्तर भरपाई योजना तथा खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खरीद जैसे उपाए किए गए है। नया बीज अधिनियम आने के बाद किसान बीज व पेस्टिसाइड से होने वाले नुकसान के मामले में जोखिम मुक्त होंगे।

धनखड़ ने राज्य में कृषि योग्य भूमि पर जलभराव से उत्पन्न सेम की समस्या पर चिंता जताते हुए कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए अस्थाई इंतजाम किए गए है। अत्यधिक जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है।

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