ऐसे में पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदने वाले किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 50% सब्सिडी देने का फैसला किया है। किसानों को यह सुविधा पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत ही मिलेगी।
- अगर आप इस योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन करें या फिर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवेदन करें।
- इसके लिए पात्र किसानों को ट्रैक्टर के आधे मूल्य का ही भुगतान करना होगा और बाकी आधा भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जायेगा।
- इस योजना से सम्बंधित अधिक जानकारी पाने के लिए और आवेदन करने के लिए सरकारी वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।
- आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पर 50 प्रतिशत सब्सिडी के अलावा आधा पैसा किसानों को देने होगा. जिसके बाद आपको ट्रैक्टर मिल जाएगा। इसके साथ ही इसके आधे भुगतान पर ऋण सुविधा भी दी जा रही है।
- कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार की सब्सिडी के साथ राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी की भी घोषणा की है।
- केंद्र सरकार की सब्सिडी योजना के तहत ट्रैक्टर लेने के लिए आपको सबसे पहले आवेदन फॉर्म भरना होगा।