रीपर की खरीद पर किसानों को लगभग 50 प्रतिशत तक अनुदान

September 28 2022

फसल कटाई में इस्तेमाल होने वाली रीपर मशीन (Reaper Machine) से कटाई-छटाई आसान बना सकते हैं, जो सीधा नीचे से फसल की कटाई करती है। इसकी खरीद पर अब किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी यानी 60,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है।
रीपर एक कृषि यंत्र है, जो लगभग जड़ों के पास से ही फसलों की कटाई कर सकते है। यह कृषि यंत्र ना सिर्फ एक बराबर से फसलों की कटाई करता है, बल्कि कटी हुई फसलों को दाहिने तरफ लाइन में लगाते हुये आगे बढ़ता है। यह दो प्रकार का होता है, एक स्वचलित रीपर (Automatic Reaper) और एक ट्रैक्टर चलित रीपर(Tractor Driven Reaper)।
• जहां स्वचलित रीपर को खुद के इंजन की मदद से कटाई करने की पावर मिलती है.
• वहीं ट्रेक्टर चलित रीपर को 35 PTO H.P के ट्रेक्टर से अटैच करके चलाया जा सकता है.
रीपर मशीन पर सब्सिडी
बिहार कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत स्वचलित रीपर और ट्रेक्टर चलित रीपर की खरीद पर किसानों को लगभग 50 प्रतिशत तक अनुदान (Subsidy on Reaper Machine) दिया जा रहा है।
स्वचलित रीपर पर सामान्य वर्ग के किसानों को 40% की सब्सिडी यानी अधिकतम 50,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है।
वहीं एससी-एसटी और पिछड़ा वर्ग के किसानों को स्वचलित रीपर की खरीद पर 50% तक सब्सिडी यानी अधिकतम 60,000 रुपये का अनुदान दिया जायेगा।
ट्रेक्टर चलित रीपर की खरीद पर सामान्य वर्ग के किसानों को 40% तक सब्सिडी यानी अधिकतम 25,000 रुपये का अनुदान दिया जायेगा।
वहीं एस सी-एस टी और पिछड़ा वर्ग के किसानों को 50% सब्सिडी यानी अधिकतम 30,000 रुपये तक आर्थिक अनुदान का प्रावधान है।