ड्रोन प्रचार के लिए लगभग 127 करोड़ रुपये जारी: श्री तोमर

February 15 2023

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य सभा के उत्तर में कहा कि अब तक किसान ड्रोन प्रोत्साहन के लिए 126.99 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।श्री तोमर ने कहा कि इसमें 300 किसान ड्रोन की खरीद के लिए आईसीएआर को जारी 52.50 करोड़ रुपये और 100 केवीके, 75 आईसीएआर संस्थानों और 25 एसएयू के माध्यम से 75,000 हेक्टेयर में किसानों के खेतों पर उनके प्रदर्शन का आयोजन शामिल है। इसमें किसानों को सब्सिडी पर 300 से अधिक किसान ड्रोन की आपूर्ति और किसानों को ड्रोन सेवाएं प्रदान करने के लिए 1500 से अधिक किसान ड्रोन सीएचसी की स्थापना के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को जारी धनराशि भी शामिल है।श्री तोमर ने बताया कि कृषि विभाग किसानों द्वारा ड्रोन को अपनाने को बढ़ावा दे रहा है। कीटनाशक और पोषक तत्वों के उपयोग के लिए ड्रोन के प्रभावी और सुरक्षित संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की गई हैं।

कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन (एसएमएएम) के तहत नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वित्तीय सहायता भी दी जाती है:

(i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAUs) राज्य और अन्य केंद्रीय संस्थानों द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए ड्रोन की लागत का 100% प्रति ड्रोन अधिकतम 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कृषि गतिविधियों में लगे भारत सरकार के सरकारी कृषि संस्थान/विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को किसानों के खेतों पर प्रदर्शन के लिए कृषि ड्रोन की लागत का 75% तक अनुदान प्रदान किया जाता है। कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रति हेक्टेयर 6000 रुपये का आकस्मिक व्यय प्रदान किया जाता है जो ड्रोन खरीदना नहीं चाहते हैं, लेकिन कस्टम हायरिंग सेंटर, हाई-टेक हब, ड्रोन निर्माता और स्टार्ट-अप से प्रदर्शन के लिए ड्रोन किराए पर लेंगे। ड्रोन प्रदर्शनों के लिए ड्रोन खरीदने वाली एजेंसियों का आकस्मिक व्यय 3000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक सीमित है।

(ii) किसानों को किराये के आधार पर ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, किसानों की सहकारी समिति एफपीओ और ग्रामीण उद्यमियों के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए 40% की दर से अधिकतम 4 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सीएचसी लगाने वाले कृषि स्नातक प्रति ड्रोन अधिकतम 5 लाख रुपये तक की लागत का 50% की दर से वित्तीय मिल सकती हैं।

(iii) ड्रोन की व्यक्तिगत खरीद के लिए, छोटे और सीमांत, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और उत्तर पूर्वी राज्य के किसानों को लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपये तक और अन्य किसानों को 40% की दर से अधिकतम 4 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।

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स्रोत: कृषक जगत