60 प्रतिशत तक की सब्सिडी पर खेतों में तारबंदी कराने के लिए आवेदन करें

December 21 2022

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में “मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना” शुरू की गई है। योजना में राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत खेतों की जानवरों से सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा तारबंदी पर सब्सिडी दी जा रही है। किसानों को योजना का लाभ आसानी से मिल सके इसके लिए सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, राज्य के इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
राजस्थान के कृषि आयुक्त श्री कानाराम ने बताया कि योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों को तारबंदी के लिए राज्य सरकार द्वारा लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 48 हजार रुपये जो भी कम हो दिया जाता है। वहीं अन्य कृषकों के लिए लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रुपये जो भी कम हो का अनुदान दिया जा रहा है।
कृषि बजट घोषणा 2022-23 में राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत आगामी 2 वर्षों में एक करोड़ 25 लाख मीटर की तारबंदी पर 35 हजार से अधिक किसानों को 100 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।
यह किसान कर सकते हैं अनुदान पर तारबंदी के लिए आवेदन
तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि किसान के पास 1.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर हो। इससे कम भूमि होने पर भी राज्य सरकार द्वारा दो या दो से अधिक किसानों के कृषक समूह, जिसके पास 1.5 हेक्टेयर या अधिक भूमि हो, को योजना का लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत खेत में तारबंदी के लिए कृषक को 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान दिया जा रहा है।
तारबंदी अनुदान योजना के लिए आवेदन कहाँ करें ?
वर्ष 2022-23 से राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन में तारबंदी में आवेदन की प्रक्रिया 30 मई 2022 से ऑनलाइन कर दी गयी है। जिसमें किसान लाभ लेने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं किसानों को अधिकतम 6 माह पुरानी जमाबंदी की नकल के साथ बैंक पासबुक की प्रति के भी देनी होगी
योजना अथवा आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान निकटतम कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं अथवा किसान कॉल सेंटर के निरूशुल्क दूरभाष नंबर 1800-180-1551 पर बात कर सकते हैं।