कृषि और आर्थिक गतिविधियों के एक्शन प्लान पर 20 से शुरू हो जाएगा अमल

April 20 2020

देश में लागू लॉकडाउन-2 के बीच महाराष्ट्र सरकार 20 अप्रैल के बाद से खेती से जुड़े कामकाज-व्यापार और मिठाई आदि की दुकानों को छूट देने जा रही है। गारंटी मूल्य पर कृषि उपज खरीदने वाली संस्थाएं, बाजार समिति, कृषि उपकरण की बिक्री व मरम्मत वाली दुकानें, बीज, खाद, कीटनाशक सहित मिठाई-फरसाण की दुकानों को इस छूट का लाभ मिलेगा।

राज्य सरकार ने कहा है कि सभी जिला प्रशासन इन नियमों का पालन कराएं। यह छूट 20 अप्रैल के बाद लागू होगी। लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत सभी तरह के मालवाहक वाहनों के परिवहन के लिए छूट दी गई है।

कृषि संबंधी उत्पादन, पैकेजिंग, मिठाई की दुकानें, नाश्ते और फरसाण की दुकानों को भी छूट मिली है। अधिसूचना में कहा गया है कि जीवनावश्यक चीजों की आपूर्ति के लिए अंतर्राज्यीय परिवहन जारी रहेगा। लेकिन इन वाहनों में वाहन चालक के अलावा केवल एक व्यक्ति यात्रा कर सकता है। आदेश में कहा गया है कि विभाग के सचिव इस बात का ख्याल रखें कि कम से कम स्टाफ में मंत्रालय का काम चलाया जाए।

ग्रीन और ऑरेंज जोन में शुरू होंगे उद्योग- देसाई

महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा है कि राज्य के रेड जोन को छोड़कर ग्रीन और ऑरेंज जोन में उद्योग शुरू किए जाएंगे। इससे राज्य के 29 जिलों में व्यापार शुरू हो सकेगा। जहां कोरोना का प्रभाव अधिक है उन जिलों को रेड जोन में रखा गया है। इसमें मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, पालघर, सोलापुर नागपुर आदि शामिल हैं।

देसाई ने कहा कि राज्य में 15 जिले ग्रीन जोन और 14 जिले ऑरेंज जोन में हैं। इस संबंध में तैयार एक्शन प्लान जल्द ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास भेजा जाएगा। चूंकि इन उद्योगों के लिए आर्थिक मदद की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी प्रमुख बैंकों के प्रमुखों की बैठक बुलाई जाएगी।


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स्रोत: अमर उजाला