Second installment of 2000 rupees will come in Farmers' bank account! Modi government announcement

March 01 2019

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना (PM Kisan Yojana) की दूसरी किस्त पाने के लिए भी अब आधार (Aadhaar) जरूरी नहीं है. मोदी सरकार ने यह साफ किया है कि छोटे और सीमांत किसानों को 1 अप्रैल को 2 हजार रुपये की दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए आधार को बैंक खाते से जोड़ने की आवश्यकता को वैकल्पिक रखने का निर्णय किया गया है. हालांकि सरकार ने कहा है कि दूसरी किस्त पाने के लिए आधार संख्या बतानी होगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधि योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत 1.01 करोड़ किसानों को दो हजार रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गयी थी. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी दी कि योजना के तहत एक अप्रैल को किसानों को भेजी जाने वाली 2,000 रुपये की दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए बैंक खाते से आधार का जुड़ा होना जरूरी नहीं होगा.

अंतरिम-बजट में, तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) नामक डायरेक्टन इनकम सहायता योजना की घोषणा की. जिसके तहत लगभग 12 करोड़ लघु एवं सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा. यह पैसा सीधे उनके बैंक खातों में तीन किस्तों में दिए जाएंगे. दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान इसके हकदार होंगे.

गोयल ने यह भी कहा था कि यह योजना इसी वित्तीय वर्ष में एक दिसंबर 2018 से शुरू की जाएगी और मार्च 2019 तक आय सहायता की पहली 2,000 रुपये की किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा.

प्रधानमंत्री-किसान के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पद रखने वाले, सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), 10,000 रुपये से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी, आयकर दाताओं तथा डॉक्टर एवं इंजीनियरों जैसे पेशेवरों को योजना से बाहर रखा गया है.

सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए समयसीमा एक फरवरी, 2019 को निर्धारित किया है और इसके बाद अगले पांच वर्षों के लिए योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

1 दिसंबर, 2018 और 31 जनवरी, 2019 के बीच स्थानांतरित की गई भूमि का स्वामित्व रखने वाले लोग इस योजना के तहत लाभ के प्राप्त करने के पात्र होंगे. हालांकि पहली किस्त ट्रांसफर करने की तारीख से आनुपातिक रूप से दी जाएगी.

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स्रोत: NEWS 18