Just give three documents, take a loan of 3 lakh rupees for farming.

March 08 2019

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केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए सिर्फ तीन डॉक्यूमेंट ही लिए जाएंगे. पहला यह कि जो व्यक्ति अप्लीकेशन दे रहा है वो किसान है या नहीं. इसके लिए बैंक उसके खेती के कागजात देखें और उसकी कॉपी लें. दूसरा निवास प्रमाण पत्र और तीसरा आवेदक का शपथ पत्र कि उसका किसी और बैंक में लोन बकाया नहीं है. सरकार ने बैंकिंग एसोसिएशन से कहा है कि केसीसी आवेदन के लिए कोई फीस न ली जाए.

न्यूज18 हिंदी से बातचीत में शेखावत ने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की कवरेज बढ़ जाए. अभी यह लगभग 50 फीसदी किसानों के पास ही है. देश में 14 करोड़ किसान परिवार हैं, जिसमें से सात करोड़ के पास ही किसान क्रेडिट कार्ड है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे बनवाने के लिए किसानों को जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है.

शेखावत ने बताया कि राज्य सरकारों और बैंकों को कहा गया है कि वो पंचायतों के सहयोग से गांवों में कैंप लगाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं. मोदी सरकार ने केसीसी को सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रखा है. इसे हमने पशुपालन और मछलीपालन के लिए भी खोल दिया है. इन दोनों श्रेणियों में अधिकतम दो लाख रुपये तक मिलेंगे जबकि फार्मिंग के लिए तीन लाख रुपये तक मिलते हैं.

उधर, सरकार ने बताया है कि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम  (पीएम-किसान) की दूसरी किस्त एक अप्रैल से जारी की जाएगी. योजना को मंजूरी देते समय दूसरी किस्‍त के लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया था. जबकि अब इसमें ढील दे दी गई है. कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक नामों की वर्तनी में अंतर से बड़े पैमाने पर लाभार्थियों के नाम रद्द हो जाएंगे. लाभार्थियों के आधार ब्‍यौरे को प्रमाणित करने के कारण दूसरी किस्‍त को जारी करने में विलंब होगा.

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स्रोत: NEWS 18