16 अगस्त तक किसान करा सकते हैं अपनी फसलों का बीमा

August 09 2023

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ मौसम 2023  में  अधिसूचित  हल्कों  में अधिसूचित  फसलों  का ऋणी एवं अऋणी कृषकों का बीमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढाकर 16 अगस्त निर्धारित की गई है। अऋणी कृषक अधिसूचित फसलों  का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र, कॉमन सर्विस सेंटर या प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल पर जाकर स्वयं सोयाबीन, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली, मूंग व उड़द फसल का बीमा करा सकते हैं। ऋणी  कृषकों  का बीमा संबंधित बैंकों के माध्यम से किया जावेगा।

भारत सरकार द्वारा  कृषकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते  हुए  योजना को  स्वैच्छिक  किया है। इसी अनुक्रम में योजना में प्रावधान किया है कि अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले ऋणी कृषक जो अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहते, वे बीमांकन की अंतिम तिथि से 07 दिवस पूर्व तक  संबंधित  बैंक को निर्धारित प्रपत्र में लिखित सहमति आवेदन भरकर योजना से बाहर जा सकते  हैं । कृषक द्वारा देय प्रीमियम- खरीफ मौसम में अधिसूचित  फसलों का प्रीमियम सोयाबीन 550, मक्का 550, ज्वार 342, बाजरा 220, अरहर 700, मूंगफली 506, मूंग 360, उड़द 396 एवं कपास 3300 रूपयें प्रति हेक्टेयर निर्धारित राशि जमा कर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।

इस खबर को अपनी खेती के स्टाफ द्वारा सम्पादित नहीं किया गया है एवं यह खबर अलग-अलग फीड में से प्रकाशित की गयी है।

स्रोत: कृषक जगत