सरकार का पहला फैसला किसानों के हित में

December 28 2018

 मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शपथ लेने के बाद दूसरे दिन ही जन-घोषणापत्र पर अमल करते हुए सहकारी बैंकों के पात्र ऋणी किसानों के 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में समस्त बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय किया है। 

राज्य सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अल्पकालीन फसली ऋण लेने वाले उन सभी पात्र किसानों के 2 लाख रुपये तक के अवधिपार एवं कालातीत फसली ऋण माफ करने का निर्णय भी लिया है, जो आर्थिक रूप से संकटग्रस्त हैं और अपना ऋण नहीं चुका पा रहे है।

राज्य सरकार ने निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ऐसे पात्र किसानों का 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में 2 लाख रूपये तक की सीमा तक का अवधिपार एवं कालातीत फसली ऋण माफ किया है। 

श्री गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने अपना पहला ही निर्णय किसानों के हित में समर्पित कर उन्हें बड़ी राहत दी है। श्री गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देना है।

 

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Source: Krishak Jagat