मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शपथ लेने के बाद दूसरे दिन ही जन-घोषणापत्र पर अमल करते हुए सहकारी बैंकों के पात्र ऋणी किसानों के 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में समस्त बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय किया है।
राज्य सरकार ने निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ऐसे पात्र किसानों का 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में 2 लाख रूपये तक की सीमा तक का अवधिपार एवं कालातीत फसली ऋण माफ किया है।
श्री गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने अपना पहला ही निर्णय किसानों के हित में समर्पित कर उन्हें बड़ी राहत दी है। श्री गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देना है।
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Source: Krishak Jagat