कृषि उपज के परिवहन के ऑनलाइन होंगे अनुज्ञा-पत्र जारी

December 27 2018

जिले की समस्त मंडियों में नई व्यवस्था 1 जनवरी से होगी लागू

जिले की सभी कृषि उपज मंडियों में अब अनुज्ञा पत्र मैन्युअली जारी न होकर ऑनलाइन ही जारी होंगे। नई व्यवस्था 1 जनवरी से लागू होगी। शासन द्वारा मंडियों में इसके लिए निर्देश जारी कि ए जा चुके हैं।
निर्देशों के अनुसार ई-अनुज्ञापत्र माड्यूल के लागू होने से व्यापारियों को वाणिज्यिक संव्यवहार में सुगमता मिलेगी। वहीं कृषि उपज का व्यापार और अधिक सरल एवं सुगम होने के साथ ही उपज के परिवहन में होने वाले व्यय में कमी आएगी। व्यापारी को पारदर्शी कार्यप्रणाली की सुविधा उपलब्ध होगी। व्यापारियों को स्वयं अनुज्ञापत्र जारी करने की सुविधा भी प्रदाय हो रही है। वह घर बैठे स्वयं अनुज्ञापत्र जारी कर सकते हैं परंतु जो व्यापारी स्वयं अनुज्ञापत्र जारी करने में असमर्थ है, उनको मंडी में पदस्थ अमले के सहयोग से अनुज्ञापत्र कर्मचारी द्वारा जारी कि या जा सके गा। मंडी प्रशासन का कार्य भी ऑनलाइन बैंकि ंग सिस्टम की भांति कि या जाएगा। व्यापारी एक क्लिक पर कृषि उपज के क्रय-विक्रय, मंडी फीस, शेष स्कंध की जानकारी कहीं पर भी त्वरित रुप से देख सकें गे। साथ ही उनके खाते की जानकारी का प्रिंट भी प्राप्त कर सकें गे। जिससे खरीदी-बिक्री संबंधी कागजी रखरखाव से मुक्ति मिलेगी। नई व्यवस्था में परिवर्तित अनुज्ञापत्र माड्यूल में कृषि उपज के वाहन में खराबी आने, सौदा निरस्त, सौदा निरस्त कर पुन? दूसरे व्यापारी को बेचने की स्थिति में व्यापारी फर्म के नाम में परिवर्तित करने की सुविधा व्यापारियों को उपलब्ध कराई गई है। व्यापारी बंधुओं द्वारा मंडी कार्यालय में माह में दो बार जमा की जाने वाली पाक्षिक विवरणी, अनुज्ञापत्र मंडी कार्यालय में 14 दिवस के भीतर जमा करने एवं वर्ष के अंत में कराए जाने वाले लेखा सत्यापन से राहत मिलेगी।
 
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Source: Nai Dunia