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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि केवल निर्देश जारी करने से पराली जलाना बंद नहीं होगा। अगर इसका स्थायी समाधान निकालना है तो पंजाब और हरियाणा राज्य सरकारों को किसानों को कुछ सब्सिडी देने पर विचार करना होगा।
पीठ ने कहा, हम खुद कह रहे हैं कि यह काम दिशानिर्देशों और सलाह से बंद नहीं होने वाला है। किसानों के पास भी पराली से निपटने के लिए इससे सस्ता कोई तरीका नहीं है। अगर आप उन्हें किसी तरह की सब्सिडी देने पर विचार करते हैं तो हो सकता है कि फसल के अवशेष जलना बंद हो जाएं।
पीठ ने कहा कि किसान पराली नहीं जलाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें किसी तरह का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अदालत अब इस मामले की सुनवाई 26 फरवरी को करेगा। इस बीच, कोर्ट ने सभी पक्षों से प्रदूषण पर विशेषज्ञों के परामर्श और सुझावों को संकलित करके हलफनामा दायर करने को कहा है।
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स्रोत: Nai Dunia