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द्वारा प्रकाशित किया गया था पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, लुधियाना
2023-05-31 13:33:05

पंजाब सरकार की तरफ से 10 खेती कीटनाशकों का प्रयोग से प्रतिबंध

किसान मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित 10 कीटनाशकों का प्रयोग बिल्कुल न करें;

1. एसीफेट

2. क्लोरोपाइरीफास

3. थायामिथोकसम

4. कार्बेन्डाजिम

5. ट्राइसाइक्लाज़ोल

6. बुप्रोफेजिन

7. प्रोफिनोफॉस

8. प्रोपिकोनाज़ोल

9. आइसोप्रोथाइयोलेन

10. मिथामिडोफोस

किसानों से निवेदन है कि बासमती के ऊपर इन कीटनाशकों का प्रयोग न करें। इन कीटनाशकों के स्थान पर अन्य कीटनाशक उपलब्ध हैं। 

समूह डीलरों को अनुदेश दिया जाता है कि अगले दो महीनों के लिए किसी भी किसान को इन कीटनाशकों को न बेचा जाए। The Insecticide Act 1968 की धारा 27 के अधीन दिए गए अनुदेश का उल्लंघन करने पर तीन साल तक की कैद और 75000/- रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।