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द्वारा प्रकाशित किया गया था पंजाब मंडी बोर्ड
2020-04-11 14:59:55

पंजाब मंडी बोर्ड की तरफ से किसानों के लिए ज़रूरी हिदायतें

गेहूं की खरीद के लिए पंजाब मंडी बोर्ड की तरफ से किसानों के लिए ज़रूरी अनुदेश जारी किये गए हैं, जो कि नीचे दिए अनुसार हैं:

  • सम्बंधित सेक्रेटरी, मार्किट कमेटी की तरफ से अपने अधीन आती मंडियों में गेहूं भेजने के लिए आढ़ती को 50-50 क्विंटल के कूपन (पास) जारी किये जाएंगे।
  • किसान 50 क्विंटल के कूपन (पास) पर गेहूं 50 क्विंटल  से ज़्यादा या कम मात्रा में ले सकते हैं।
  • गेहूं की कटाई का समय सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होगा।
  • मार्किट कमेटी की तरफ से पास तिथि 13.04.2020 से जारी किये जाएंगे।
  • गेहूं की सरकारी खरीद तिथि 15.04.2020 से शुरू की जाएगी।
  • हेलोग्राम वाला असल कूपन (पास) जी वेल्ड माना जायेगा।
  • किसान अपना कूपन (पास) प्राप्त करने के लिए अपने आढ़ती से सम्पर्क करें।
  • किसी भी किसान की तरफ से बिना कूपन (पास) से गेहूं मंडी में ना लेकर जाएं।
  • ट्रेक्टर/ट्राली पर एक व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति लेकर जाने से परहेज किया जाये।
  • मंडी में गेहूं साफ़ और सुखाकर लेकर जाये।
  • गेहूं की उतराई मार्किट कमेटी की तरफ से निश्चित तिथि और स्थान ऊपर ही की जाये।
  • हर समय मास्क/कपडे से मुँह बांधकर रखा जाये।
  • साबुन या सेनेटाइज़र से अच्छी तरह साफ़ करके ही मंडी में दाखिल हो।
  • मंडी में थूकना मना है।
  • एक-दुसरे से कम से कम 6 फ़ीट की दूरी रखें।
  • कोरोना वायरस बीमारी की रोकथाम के लिए सहयोग दिया जाये।