कृषि यंत्रीकरण सबमिशन समेम स्कीम योजना के तहत सरकार द्वारा मशीनों / उपकरणों के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का अर्ज़ियों की मांग की जा रही है। इसके अलावा, विशेष फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना के लिए एक योजना भी प्रदान की जा रही है। यह सब्सिडी सरकार द्वारा समेम और आर.के.वी.आई (टेक्नोलॉजी फार क्रॉप रैजिडीयो मैनेजमेंट) योजना के तहत दी जा रही है।
किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर सुपर एस एम एस कंबाइनों पर लगाने के लिए हैप्पी सीडर, पेड्डी स्ट्रा, मल्चर, पलटने वाले हल, रोटरी स्लेशर, रोटावेटर, ट्रेक्टर बोम स्प्रे, इलेक्ट्रिक स्प्रे, धान लगाने वाली मशीन, सुगरकेन प्लांटर जीरो टिल ड्रिल के साथ कई ओर आधुनिक खेती यंत्र दिए जा रहे हैं। यह दरखास्तें खेतीबाड़ी विभाग के ब्लाक अधिकारियों या जिला अधिकारियों को हमारे कागज पर आवेदन लिखकर दिया जा सकता है।
खेतीबाड़ी विभाग के अधिकारियों की तरफ से किसान/ किसान ग्रुप/ सहकारी संस्थायों से आये आवेदन के आधार पर भारत सरकार की तरफ से रजिस्टर किया जाएगा, खेतीबाड़ी विभाग की तरफ से लाभकारियों से ज़मीन के दस्तावेज और पहचान पत्र की मांग की जाएगी। जो किसान ग्रुप यह मशीनरी या कस्टम हाइरिंग सेंटर, फॉर्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के चाहवान हैं तो वे अपने आवेदन फॉर्म के साथ ज़मीन की फर्द, आधार कार्ड, बैंक खाते की कॉपी, ट्रेक्टर की आर.सी की कॉपी आदि संबंधित ब्लाक खेतीबाड़ी अफसर के दफ्तर में जमा करवा सकते हैं ।