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Posted by NATIONAL INSTITUTEOF AGRICULTURAL EXTENSION MANAGEMENT (MANAGE)
2018-12-25 13:17:38

कृषि क्षेत्र में आदर्श बदलाव लाएगा देसी डिप्लोमा कोर्स

कृषि क्षेत्र में खासतौर से ग्रामीण अथवा अर्ध शहरी क्षेत्रों के कृषि आदान विक्रेताओं की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है,क्योंकि ये वे लोग हैं जिनसे किसान खेती से जुड़ी हर सामग्री खरीदने के साथ ही उनसे कृषि संबंधी सलाह भी लेते हैं। ये विक्रेता किसानों के हित में अपने स्तर पर  सही और उचित सलाह भी देते हैं। लेकिन खेद का विषय है कि देश के करीब तीन लाख कृषि आदान डीलरों में से अधिकांश के पास कृषि की औपचारिक शिक्षा नहीं है। इसी विसंगति को दूर करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने  इन कृषि आदान विक्रेताओं के जरिए भारतीय कृषि क्षेत्र में आदर्श बदलाव लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) ने  देसी (डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेस फॉर इनपुट डीलर्स) नामक एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अनिवार्य कर दिया है, ताकि इनके माध्यम से किसानों को प्रासंगिक और विशिष्ट कृषि शिक्षा दी जा सके।

उल्लेखनीय है कि 40  कक्षा सत्रों और 8  क्षेत्रीय भ्रमण के साथ 48  सप्ताह की अवधि वाले इस डिप्लोमा कोर्स में सैद्धांतिक के साथ प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सैद्धांतिक विषयों में मुख्यत: कृषि पारिस्थितिक स्थितियों,मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, बीज, सिंचाई तकनीक, खरपतवार प्रबंधन, कीट और रोग नियंत्रण, फसलोत्पादन प्रौद्योगिकी, प्रक्षेत्र और मशीनरी, योजनाएं, विस्तार दृष्टिकोण, कृषि आदान से जुड़े अधिनियम, नियम और विनियम के अलावा वैकल्पिक क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। जिसमें इन्हीं विषयों पर क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान प्रायोगिक सत्र भी करवाया जाएगा। 

यह कोर्स पूरे देश में चल रहा है। इस बारे में इंदौर जिले की आत्मा परियोजना संचालक श्रीमती शर्ली थॉमस ने कृषक जगत को बताया कि आदान डीलरों की यहां फिलहाल चार बैच चल रही है, जिनका प्रशिक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है।

कृषि डिप्लोमा कोर्स की अवधि बढ़ी:  पहले केंद्र  सरकार ने  देश के पुराने लायसेंसधारी आदान डीलरों के लिए यह डिप्लोमा कोर्स 1  फरवरी 2019  तक  पूरा करना अनिवार्य किया था। लेकिन अ.भा.कृषि आदान विक्रेता संघ दिल्ली की मांग पर  सरकार ने गत 17  सितम्बर 2018 को असाधारण राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर कीटनाशी अधिनियम 1971 के नियम 10 के उप नियम (1  क ) में संशोधन कर दो वर्ष की जगह तीन वर्ष कर दिया गया है। अब यह कोर्स 1 फरवरी 2020 तक किया जा सकता है । एक साल की अवधि बढऩे से पुराने लायसेंसधारी आदान डीलरों को राहत मिल गई है।