किसानों के लिए हुआ बड़ा ऐलान- किसान क्रेडिट कार्ड पर अब 31 मई तक मिलेगी छूट

April 02 2020

कोरोना वायरस लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) में मोदी सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC- kisan credit card) पर बैंकों से लिए गए सभी अल्पकालिक फसली कर्जों (Agri loan) के भुगतान की तारीख दो माह तक बढ़ा दी है. इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है. मतलब ये है कि अब किसान 31 मई तक अपने फसल ऋण को बिना किसी बढ़े ब्याज के केवल 4 प्रतिशत प्रति वर्ष के पुराने रेट पर ही भुगतान कर सकते हैं. इससे करीब 7 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड धारक परिवारों को राहत मिलेगी.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस (Covid-19) महामारी रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है. ऐसे में कई किसान अपने बकाया कर्ज के भुगतान के लिए बैंक शाखाओं तक जाने में सक्षम नहीं हैं. इसके अलावा, आवाजाही पर प्रतिबंध के चलते कृषि उत्पादों की समय पर बिक्री  और उनका भुगतान लेने में कठिनाई हो रही है. इसलिए इन्हें छूट प्रदान की गई है. इससे फसलों की कटाई में भी बाधा नहीं आएगी.

केंद्र सरकार किसानों को दे रही है बड़ी छूट

खेती-किसानी के लिए केसीसी पर लिए गए तीन लाख रुपये तक के लोन की ब्याजदर वैसे तो 9 फीसदी है. लेकिन सरकार इसमें 2 परसेंट की सब्सिडी देती है. इस तरह यह 7 फीसदी पड़ता है. लेकिन समय पर लौटा देने पर 3 फीसदी और छूट मिल जाती है. इस तरह इसकी दर ईमानदार किसानों के लिए मात्र 4 फीसदी रह जाती है.

अगर किसान 31 मार्च या फिर समय पर इस कर्ज का बैंक को भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें 7 फीसदी ब्याज देना होता है. कोविड-19 संकट को देखते हुए सरकार ने इसी बढ़े ब्याज पर राहत देकर 31 मई तक उनसे सिर्फ 4 फीसदी रेट पर ही पैसा वापस लेने का फैसला लिया है.

लॉकडाउन में किसानों से जुड़े अन्य फैसले 

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने बताया कि कृषि उत्पादों की खरीद, मंडियों, उर्वरकों की दुकानों, किसानों व कृषि श्रमिकों द्वारा खेत में किए जाने वाले कार्यों आदि में पहले ही छूट दी गई है. फसल कटाई व बुआई और बागवानी में काम आने वाले यंत्रों की अंतरराज्यीय आवाजाही को भी छूट दी गई है.


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स्रोत: न्यूज़ 18 हिंदी